
भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज़ है, जो समय और परिस्थितियों के साथ बदलने में सक्षम है। देश की बदलती आवश्यकताओं, सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार इसमें संशोधन किए जाते हैं। संविधान संशोधन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संविधान समय के साथ प्रासंगिक और प्रभावी बना रहे।
संविधान संशोधन का अर्थ है — संविधान के किसी प्रावधान में बदलाव करना, नया प्रावधान जोड़ना या किसी प्रावधान को हटाना। भारत में यह प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में वर्णित है।
भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।
पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ, और तब से अब तक 105+ संशोधन किए जा चुके हैं (2024 तक)।
इन संशोधनों के पीछे कई कारण रहे हैं —
भारतीय संविधान में संशोधन के तीन प्रकार हैं —
नीचे कुछ महत्वपूर्ण संशोधन दिए गए हैं —
इसके द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुदुचेरी को भारत में शामिल किया गया. साथ ही इसके द्वारा हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन और दीव तथा पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों में विधान पालिका एवं मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई.
इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवामुक्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई तथा अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों की उच्च न्यायालय में नियुक्ति से सबंधित प्रावधान बनाए गए
इसके द्वारा देश की संप्रभुता एवं अखंडता के हित में मूल अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध लगाने के प्रावधान रखे गए साथ ही तीसरी अनुसूची में भी परिवर्तन कर शपथ ग्रहण के अंतर्गत 'मैं भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता को बनाए रखूंगा' जोड़ा गया.17). 17वां संविधान संशोधन (1964):
इसमें संपत्ति के अधिकारों में और भी संशोधन करते हुए कुछ अन्य भूमि सुधार प्रावधानों को नौवीं अनुसूची में रखा गया, जिनकी वैधता परीक्षा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती थी.
इसके अंतर्गत चुनाव आयोग के अधिकारों में परिवर्तन किया गया एवं उच्च न्यायालयों को चुनाव याचिकाएं सुनने का अधिकार दिया गया.
इसके अंतर्गत अनियमितता के आधार पर नियुक्त कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति को वैधता प्रदान की गई.
इसके द्वारा सिंधी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची के अंतर्गत पंद्रहवीं भाषा के रूप में शामिल किया गया.
सके द्वारा असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय बनाया गया.
इसके अंतर्गत विधान पालिकाओं में अनुसूचित जाती एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण एवं आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का मनोनयन और दस वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया
इस संशोधन के अंतर्गत संसद की इस शक्ति को स्पष्ट किया गया की वह संशोधन के किसी भी भाग को, जिसमें भाग तीन के अंतर्गत आने वाले मूल अधिकार भी हैं संशोधन कर सकती है ,साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि संशोधन संबंधी विधेयक जब दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के समक्ष जाएगा तो इस पर राष्ट्रपति द्वारा संपत्ति दिया जाना बाध्यकारी होगा.
इसके अंतर्गत भूतपूर्व देशी राज्यों के शासकों की विशेष उपाधियों एवं उनके प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया.
इसके अंतर्गत मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेशों के में स्थापित किया गया.
इसके अंतर्गत केरल भू-सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1969 तथा केरल भू-सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1971 को संविधान की नौवीं अनुसूची में रख दिया गया, जिससे इसकी संवैधानिक वैधता को न्यायालय में चुनौती न दी जा सके.
इसके द्वारा लोक सभा के सदस्यों की संख्या 525 से 545 कर दी गई तथा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटकर 20 कर दिया गया.
संसद एवं विधान पालिकाओं के सदस्य द्वारा दबाव में या जबरदस्ती किए जाने पर इस्तीफा देना अवैध घोषित किया गया एवं अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वह सिर्फ स्वेच्छा से दिए गए एवं उचित त्यागपत्र को ही स्वीकार करे.
इसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों द्वारा पारित बीस भू सुधार अधिनियमों को नौवीं अनुसूची में प्रवेश देते हुए उन्हें न्यायालय द्वारा संवैधानिक वैधता के परीक्षण से मुक्त किया गया.
इसके अंतर्गत सिक्किम का सरंक्षित राज्यों का दर्जा समाप्त कर उसे संबंद्ध राज्य के रूप में भारत में प्रवेश दिया गया.
इसके अंतर्गत सिक्किम को भारत का बाइसवां राज्य बनाया गया.
इसके तहत आपात स्थिति की घोषणा और राष्ट्रपति, राजयपाल एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक प्रधानों द्वारा अध्यादेश जारी किए जाने को अविवादित बनाते हुए न्यायिक पुनर्विचार से उन्हें मुक्त रखा गया.
इसके द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोक सभाध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों को न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया.
इसके द्वारा राज्य लोकसेवा आयोग के सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु सीमा 60 वर्ष कर दी गई, पर संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा निवृति की अधिकतम आयु 65 वर्ष रहने दी
इसके द्वारा संविधान में व्यापक परिवर्तन लाए गए, जिनमें से मुख्य निम्लिखित थे.
(क) संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवादी' 'धर्मनिरपेक्ष' एवं 'एकता और अखंडता' आदि शब्द जोड़े गए. (ख) सभी नीति निर्देशक सिद्धांतो को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई.
(ग) इसके अंतर्गत संविधान में दस मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51(क), (भाग-iv क) के अंतर्गत जोड़ा गया. (घ) इसके द्वारा संविधान को न्यायिक परीक्षण से मुख्यत किया गया.
(ङ) सभी विधान सभाओं एवं लोक सभा की सीटों की संख्या को इस शताब्दी के अंत तक के स्थिर कर दिया गया.
(च) लोक सभा एवं विधान सभाओं की अवधि को पांच से छह वर्ष कर दिया गया,
(छ) इसके द्वारा यह निर्धारित किया गया की किसी केंद्रीय कानून की वैधता पर सर्वोच्च न्यायालय एवं राज्य के कानून की वैधता का उच्च न्यायालय परिक्षण करेगा. साथ ही, यह भी निर्धारित किया गया कि किसी संवैधानिक वैधता के प्रश्न पर पांच से अधिक न्यायधीशों की बेंच द्वारा दी तिहाई बहुमत से निर्णय दिया जाना चाहिए और यदि न्यायाधीशों की संख्या पांच तक हो तो निर्णय सर्वसम्मति से होना चाहिए.
(ज) इसके द्वारा वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या- नियंत्रण आदि विषयों को राज्य सूचि से समवर्ती सूची के अंतर्गत कर दिया गया.
(झ) इसके अंतर्गत निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा.
(ट) इसने संसद को राष्ट्रविरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए कानून बनाने के अधिकार दिए एवं सर्वोच्चता स्थापित की.
इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति लागु करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया एवं आपात स्थिति संबंधी अन्य प्रावधानों में परिवर्तन लाया गया, जिससे उनका दुरुपयोग न हो. इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के भाग से हटा कर विधेयक (क़ानूनी) अधिकारों की श्रेणी में रख दिया गया. लोक सभा तथा राज्य विधान सभाओं की अवधि 6 वर्ष से घटाकर पुनः 5 वर्ष कर दी गई. उच्चतम न्यायालय कोराष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद को हल करने की अधिकारिता प्रदान की गई.
इसके द्वारा अनुच्छेद 33 में संशोधन कर सैन्य सेवाओं की पूरक सेवाओं में कार्य करने वालों के लिए आवश्यक सूचनाएं एकत्रित करने, देश की संपत्ति की रक्षा करने और कानून तथा व्यवस्था से संबंधित दायित्व भी दिए गए. साथ ही, इस सेवाओं द्वारा उचित कर्तव्यपालन हेतु संसद को कानून बनाने के अधिकार भी दिए गए.
इस संशोधन के द्वारा राजनितिक दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया. इसके अंतर्गत संसद या विधान मंडलों के उन सदस्यों को आयोग्य गोश्त कर दिया जाएगा, जो इस दल को छोड़ते हैं जिसके चुनाव चिन्ह पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, पर यदि किसी दल की संसदीय पार्टी के एक तिहाई सदस्य अलग दल बनाना चाहते हैं तो उन पर अयोग्यता लागू नहीं होगी। दल बदल विरोधी इन प्रावधानों को संविधान की दसवीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया.
इसके अंतर्गत अनुच्छेद 371 में खंड 'जी' जोड़कर मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया.
इसके द्वारा संविधान की दूसरी अनुसूची के भाग 'डी' में संशोधन कर न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि का अधिकार संसद को दिया गया.
इसके अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया.
इसके अंतर्गत गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया तथा दमन और दीव को केंद्रशासित प्रदेश के रूप में ही रहने दिया गया.
इसके अंतर्गत अनुसुचित जनजातियों के आरक्षण के संबंध में मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एवं अरुणाचल प्रदेश की विधान सभा सीटों का परिसीमन इस शताब्दी के अंत तक के लिए किया गया.
इसके द्वारा राष्ट्रपति को संविधान का प्रामाणिक हिंदी संस्करण प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया.
इसके अंतर्गत व्यवसाय कर की सीमा 250 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष कर दी गई.
इसके द्वारा मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 लेन का प्रस्ताव था.
इसके द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई
भारत सरकार ने 24 दिसम्बर 1987 को दिल्ली के प्रशासन से संबंधित विभिन्न मामलों का अध्ययन करने तथा प्रशासनिक ढाँचे को चुस्त बनाने के उपाय सुझाने के लिए एक कमेटी गठित की थी।
पूरी जाँच-पड़ताल और अध्ययन के बाद इस समिति ने यह सिफारिश की थी कि दिल्ली एक केंद्रशासित प्रदेश बना रहे और इसमें एक विधानसभा तथा एक मंत्रिपरिषद भी हो, जो आम आदमी से संबंधित मामलों के बारे में पूरी तरह से अधिकारसंपन्न हो।
कमेटी ने यह सिफारिश की थी कि स्थायित्व और सुदृढ़ता को दृष्टि में रखते हुए एसी व्यवस्था की जाए, जिससे राष्ट्रीय राजधानी को अन्य केंद्रशासित प्रदेशों की तुलना में एक विशेष दर्जा प्राप्त हो।
यह अधिनियम उपरोक्त सिफारिशों को लागू करने के लिए पारित किया गया।
दिल्ली और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधान सभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया.
आठवीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को सम्मिलित किया गया.
इसके अंतर्गत संविधान में ग्याहरवीं अनुसूची जोड़ी गई. इसके पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को सम्मिलित किया गया है.
इसके अंतर्गत संविधान में बारहवीं अनुसूची शामिल की गई, जिसमें नगरपालिका, नगर निगम और नगर परिषदों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं.
इस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की नवीं अनुसूची में संशोधन किया गया है और तमिल नाडु सरकार द्वारा पारित पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में 69 प्रतिशत आरक्षण का उपबंध करने वाली अधिनियम को नवीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया है.
इसके द्वारा नवीं अनुसूची में विभिन्न राज्यों द्वारा पारित 27 भूमि सुधर विधियों को समाविष्ट किया गया है. इस प्रकार नवीं अनुसूची में सम्मिलित अधिनियमों की कुल संख्या 284 हो गई है.
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि 25 जनवरी 2010 तक के लिए बढ़ा दी गई है. इस संशोधन के माध्यम से व्यवस्था की गई कि अब राज्यों को प्रत्यक्ष केंद्रीय करों से प्राप्त कुल धनराशि का 29 % हिस्सा मिलेगा.
दसवें वित्त आयोग की सिफरिशों के आधार पर संविधान (80 वाँ संशोधन) अधिनियम-2000 में संघ और राज्यों के बीच करों से एकत्र राजस्व बाँटने के बारे में वैकल्पिक योजना पर अमल करने की व्यवस्था की गई है।
इस योजना के अनुसार आयकर, उत्पादन शुल्कों, विशेषत: उत्पादन शुल्कों तथा रेल यात्री किरायों पर कर के बदले अनुदानों के लिए अब तक राज्य सरकारों को केंद्रीय करों तथा शुल्कों से एकत्र कुल राजस्व का जितना हिस्सा मिलता था अब उसका 26 प्रतिशत भाग राज्यों को दिया जाएगा।
इस संशोधन के द्वारा राज्यों को सरकारी नौकरियों से आरक्षित रिक्त स्थानों की भर्ती हेतु प्रोन्नति के मामलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम प्राप्ताकों में छूट प्रदान करने की अनुमति प्रदान की गई है.
इस संशोधन द्वारा पंचायती राज सस्थाओं में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान न करने की छूट प्रदान की गई है. अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति न होने के कारन उसे यह छूट प्रदान की गई है.
इस संशोधन अधिनियम द्वारा लोक सभा तथा विधान सभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2016 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है.
सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था.
इस संशोधन अधिनियम द्वारा देश के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया है, इसे अनुच्छेद 21 (क) के अंतर्गत संविधान जोड़ा गया है. इस अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 51 (क) में संशोधन किए जाने का प्रावधान है.
परिसीमन में संख्या का आधार 1991 की जनगणना के स्थान पर 2001 कर दी गई है.
अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की व्यवस्था.
संविधान की आंठवीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथली और संथाली भाषाओँ का समावेश.
शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जाति/ जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के नागरिकों के दाखिले के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था, संविधान के अनुच्छेद 15 की धरा 4 के प्रावधानों के तहत की गई है.
जनजातियां हेतु पृथक मंत्रालय(मध्य प्रदेश, छतीसगढ़, उड़ीसा व झारखण्ड)।
लोकसभा व विधानसभाओं में एस.सी. व एस.टी. व आंग्ल भारतीयों के लिए आरक्षरण आरक्षण के लिए 10 वर्ष के लिए 2020 तक वृद्धि।
SC ST के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण को 60 से 70 साल तक के लिए बढ़ाया गया
इसमें उड़ीसा का नाम बदलकर ओड़िसा करने का उड़िया भाषा का नाम ऑडियो करने का प्रावधान किया गया है स्थान में वहां
इसके द्वारा संविधान के भाग 9 में भाग लोक है जोड़ा गया और हर नागरिक को ऑपरेटिव सोसाइटी के गठन का अधिकार दिया गया
कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए एक अलग विकास बोर्ड गठित करने का अधिकार दिया गया
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित सन 2015 बांग्लादेश सीमा समझौता लागू किया गया
बांग्लादेश के स्दाथ भूमि- सीमा सम्झौता (LBA) लागू किया गया
जैन समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा
इसके अन्तर्गत लोक सभा व राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है।
पंचायती राज्य में महिला आरक्षण 33% से 50%
स्थानीक निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान।
सहकारी संस्थाओं के नियमित चुनाव और उनमें आरक्षण।
नगर निकायों में महिलाओं के 33 प्रतिशत के स्थान पर 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान।
आठवीं अनुसूची में उडि़या भाषा के स्थान पर ओडिया किया जाना।
उच्च न्यायालयों में जजों की संवानिवृति आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष किया जाना।
वस्तु एवं सेवा कर (GST) हेतु परिषद व विवाद निस्तारण प्राधिकरण की स्थापना।
भारत में वस्तु एवं सेवा कर विधेयक (Goods and Services Tax Bill या GST Bill) एक बहुचर्चित विधेयक है जिसमें 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में एकसमान मूल्य वर्धित कर लगाने का प्रस्ताव है। इस कर को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कहा गया है। यह एक अप्रत्यक्ष कर होगा जो पूरे देश में निर्मित उत्पादों और सेवाओं के विक्रय एवं उपभोग पर लागू होगा। 03 अगस्त 2016 को राज्यसभा में यह बिल पारित हो गया।
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा
सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10 फीसदी आरक्षण
संबंधित तथ्य
9 जनवरी, 2019 को राज्य सभा द्वारा 124 वां सविधान संशोधन विधेयक, 2019 को पारित करने के साथ ही संसद द्वारा इसे पारित किया गया।
इससे पूर्व 8 जनवरी, 2019 को लोक सभा ने इस विधेयक को पारित कर दिया था।
7 जनवरी, 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा उच्च जातियों के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के क्षेत्र में 10 प्रतिशत आरक्षण को स्वीकृति प्रदान की गई।
यह विधेयक भारतीय संविधान के अनु. 15 और 16 में संशोधन प्रस्तावित करता है।
यह पहला अवसर है जब गैर जाति, गैर-धर्म आधारित आरक्षण प्रदान किए जाने का प्रस्ताव किया गया है।
इस आरक्षण प्रस्ताव के लागू होने के पश्चात आरक्षण कोटा वर्तमान 50 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाएगा।उल्लेखनीय है कि इस संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित कर दिया गया है।
केंद्र सरकार ने संसद में 125वां संवैधानिक संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है, इसका उद्देश्य उत्तर-पूर्वी भारत में 10 स्वायत्त परिषदों की वित्तीय तथा कार्यकारी शक्तियों में वृद्धि करना है।
संशोधन विधेयक की विशेषताएं
इस संशोधन विधेयक से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लगभग 1 करोड़जनजातीय लोग प्रभावित होंगे, इस विधेयक के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं :
असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा को अधिक वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाने के लिए अनुच्छेद 280 में संशोधन किया जाएगा, इससे स्वायत्त परिषद् अधिक विकास के कार्य कर सकेंगीं।
मौजूदा स्वायत्त जिला परिषदों का नाम बदलकर स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद् किया जाएगा क्योंकि इन परिषदों का क्षेत्राधिकार एक जिले से अधिक होगा।
असम में कारबी आंगलोंग स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद् तथा दिमा हसाओ स्वायत्त परिषद् के क्षेत्राधिकार में 30 अन्य विषयों को शामिल किया जायेगा।
निम्न स्तर पर भी लोकतंत्र को मज़बूत बनाने के लिए निर्वाचित ग्रामीण म्युनिसिपल परिषद् के लिए भी संशोधन प्रस्तावित है।संशोधन के द्वारा ग्रामीण परिषदों को आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय इत्यादि कार्य के लिए शक्तियां दी जायेंगी। यह शक्तियां कृषि, भूमि सुधार, सिंचाई जल प्रबंधन, पशु पालन, ग्रामीण विद्युतीकरण, छोटे स्तर के उद्योग तथा सामाजिक वानिकी इत्यादि कार्य के लिए दी जायेंगी।
12 दिसंबर, 2019 को राज्य सभा में भारतीय संविधान का 126वां संविधान संशोधन विधेयक, 2019 पारित किया गया।
लोक सभा द्वारा यह विधेयक इससे पूर्व पारित किया जा चुका है।
यह भारतीय संविधान का 104वां संशोधन है।
इस विधेयक के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया है।
इस विधेयक के तहत लोक सभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष और बढ़ाया गया है।इसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोक सभा और राज्य विधानसभाओं में 25 जनवरी, 2030 तक सीटों का आरक्षण बढ़ाने का प्रावधान किया गया है।पूर्व में इस आरक्षण की समय सीमा 25 जनवरी, 2020 तक थी।
इस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा संसद में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रदत्त आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है।
आरक्षण के तहत एंग्लो-इंडियन समुदाय के 2 सदस्य लोक सभा में प्रतिनिधित्व करते आ रहे थे।
लागू: अगस्त 2021
राज्यों को स्वयं OBC सूची तैयार और बनाए रखने का अधिकार लौटाया गया (अनु. 338B, 342A, 366 में संशोधन)।
लागू: सितंबर 2023
लोकसभा, राज्य विधान सभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण आरक्षित किया गया, यह आरक्षण अगले 15 वर्षों के लिए लागू रहेगा, और इसे अगले जनगणना एवं निर्वाचन पुनर्विन्यास के बाद प्रभावी किया जाएगा।
यह अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार देता है।
सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस (1973) में "मूल संरचना सिद्धांत" दिया, जिसके अनुसार मूल ढांचे में बदलाव नहीं किया जा सकता।
पहला संशोधन — 1951
सबसे लंबा संशोधन — 42वां संशोधन
आपातकाल के दौरान संशोधन — 38वां, 39वां, 42वां
हाल का संशोधन — 105वां संशोधन (OBC सूची से संबंधित)
भारत का संविधान संशोधन यह दर्शाता है कि हमारा लोकतंत्र समय के साथ बदलने और नई परिस्थितियों के अनुसार ढलने की क्षमता रखता है। यह प्रक्रिया संविधान को सशक्त और प्रासंगिक बनाए रखती है।
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